वीरेंद्र गुप्ता पत्रकार मिर्जापुर 94 53 82 1310,
, , जिला मजिस्ट्रेट , मिर्जापुर द्वारा दिनांक 11.04.2021 से अग्रिम आदेश तक प्रतिदिन रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक जनपद मिर्जापुर में निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है । इसके साथ ही कक्षा -1 से 12 तक के समस्त सरकारी / गैर सरकारी विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान बन्द किये जाते हैं , परन्तु जिन विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं या प्रयोगात्मक ( प्रैक्टिकल ) परीक्षाएं चल रही हैं , वहाँ कोविड -19 का अनुपालन कराते हुए परीक्षाएं सम्पन्न किये जा सकेंगे । उपरोक्त व्यवस्था में निम्नवत् छूट प्रभावी होगें : 1. राज्य एवं राजकीय राजमार्ग पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन प्रतिबन्धित नहीं रहेगा । 2. आवश्यक वस्तुओं यथा – दवायें , सब्जी , फल , दूध , रसाई गैस आदि को लाने – ले जाने तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । 3. रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी / अर्द्धसरकारी / कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों के आवागमन में छूट होगी । इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा । 4. रेलवे स्टेशन , बस स्टेशन , एयरपोर्ट पर आने – जाने वाले व्यक्तियों को बाधित नहीं किया जायेगा । रेल / बस अथवा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा । 5. मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल / सब्जी खरीद बिक्री आवागमन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगा । 6. पेट्रोल पम्प एवं सी 0 एन 0 जी 0 स्टेशन पूर्ववत् खुले रहेंगे । 7. औद्योगिक कारखाने कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे । इनके कर्मियों को रात्रिकालीन शिफ्ट हेतु परिचय – पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी ।