पुलिस अधीक्षक मीरजापुर कलानिधि नैथानी के निर्देशन मे दि0-28.01.2017 को समय 10 बजे से 15 बजे तक जनपद मीरजापुर के अवैध डग्गामार, तीन सवारी व संदिग्ध वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग पूरे जनपद मे करायी गयी साथ हि यह भी निर्देश दिया गया कि जनपद मे बिना नम्बर कि गाडी व तीन सवारी दोपहिया वाहनो के चालान अधिक से अधिक किया जाये। इस दौरान प्रभारी यातायात एवं थाना प्रभारी सहित प्रत्येक थाने का अधिकांश पुलिस बल रोड पर था। चेकिंग के दौरान कुल 122 वाहनों का चालान 02 वाहन सीज व ,44 वाहन से 31300/ रू0सम्मन शुल्क वसूल किया गया।
थाना विन्ध्याचल में 04 व्यक्तियों के विरूद्ध 110 जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही
दिनांक 28.01.17 समय 15.10 बजे भुवनेश्वर पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल मय हमराही फोर्स के गश्त में मामूर थे कि अभियुक्तगण विशन शुक्ला पुत्र रंजीत शुक्ला नि0 कस्बा थाना विन्ध्याचल मीरजापुर आदि 04 नफर जिनका जनता में भय व आतंक व्याप्त है और इसके विरूद्ध थाने पर विभिन्न अपराध पंजीकृत है जिसका स्वतंत्र रहना उचित नही है तथा कोई भी व्यक्ति इस अभियुक्त के विरूद्ध गवाही भी देने को तैयार नही होता है, अतः अभिलेखो के आधार पर इसके विरूद्ध मु0अ0सं0 66 से 69/17धारा 110 जी द0प्र0सं0 पंजीकृत कर रिपोर्ट चालानी प्रेषित की गयी ।
थाना जमालपुर में 04 व्यक्तियों के विरूद्ध 110 जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही
दिनांक 28.01.17 समय 23.30 बजे महेंद्र प्रसाद यादव थानाध्यक्ष जमालपुर मय हमराही फोर्स के गश्त में मामूर थे कि अभियुक्तगण मुन्ना उर्फ नरेंद्र कुमार पुत्र रामदुलार सिंह नि0 धरवार थाना जमालपुर मीरजापुर आदि 04 नफर जिनका जनता में भय व आतंक व्याप्त है और इसके विरूद्ध थाने पर विभिन्न अपराध पंजीकृत है जिसका स्वतंत्र रहना उचित नही है तथा कोई भी व्यक्ति इस अभियुक्त के विरूद्ध गवाही भी देने को तैयार नही होता है, अतः अभिलेखो के आधार पर इसके विरूद्ध मु0अ0सं0 50 से 53/17 धारा 110 जी द0प्र0सं0 पंजीकृत कर रिपोर्ट चालानी प्रेषित की गयी ।
थाना अहरौरा में 05 व्यक्तियों के विरूद्ध 110 जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही
दिनांक 28.01.17 समय 21.10 बजे रमाकान्त यादव थानाध्यक्ष अहरौरा मय हमराही फोर्स के गश्त में मामूर थे कि अभियुक्तगण आरजू पुत्र बचाऊ नि0 बूढ़ादेई थाना अहरौरा मीरजापुर आदि 05 नफ़र जिनका जनता में भय व आतंक व्याप्त है और इसके विरूद्ध थाने पर विभिन्न अपराध पंजीकृत है जिसका स्वतंत्र रहना उचित नही है तथा कोई भी व्यक्ति इस अभियुक्त के विरूद्ध गवाही भी देने को तैयार नही होता है, अतः अभिलेखो के आधार पर इसके विरूद्ध मु0अ0सं0 69 से 73/17 धारा 110 जी द0प्र0सं0पंजीकृत कर रिपोर्ट चालानी प्रेषित की गयी ।