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15 जून से 30 जुलाई तक मछली तथा मछली के बच्चो की निकासी करने वाले जाएंगे जेल



मीरजापुर 30 जून 2022- जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने अपने एक आदेश के तहत 15 जून 30 जुलाई तक मछली तथा मछली के बच्चो की निकासी करने पर तथा ऐसे समस्त उपकरण जिससे शिकारमाही सम्भव हो द्वारा शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया हैं। उन्होने बताया कि 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजन्न अवधि में जलाशय, मीनाशय तथा नदियो में किसी व्यक्ति के द्वारा शिकारमाही नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई से 30 सितम्बर की अवधि जलाशाय मीनाशय से फ्राई एवं फिंगरलिंग पकड़ने नष्ट करने अथवा बेचने की कार्यवाही नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई की अवधि में जलाशय मीनाशय तथा नदियो से फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकड़ने नष्ट करने अथवा बेचने तथा 15 जून से जुलाई तक मत्स्य प्रजन्न अवधि में शिकारमाही करने, विभिन्न जालो में मछली तथा मछली के बच्चो की निकासी करने तथा ऐसे समस्त उपकरण जिससे शिकारमाही सम्भव हो द्वारा शिकार करने का कार्य नही करेगा। उन्होने अपने आदेश में कहा कि मत्स्य अधिनियिम की धारा-6 के अन्तर्गत प्राधिकृत मत्स्य विभाग के द्वारा तथा पुलिस उप निरीक्षक को बिना वारंट के उक्त कृत्य करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। मत्स्य विभाग तथा पशुपालन विभाग अधिकारियो द्वारा उक्त कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अधिनियिम की धारा-8 के अन्तर्गत एक मुश्त जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। कोई भी मत्स्य व्यवसायी उक्त अवधि में किसी भी जलाशय, मीनाशय तथा नदियो में या उसके किसी भी भाग में मत्स्य स्पाॅन, जीरा, अंगुलिका तथा मत्स्या आखेट नही करेगा। उन्होने कहा कि आदेश का उल्लघन करने वालो पर मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा-6 तथा धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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