15 वर्ष पुराने निजी वाहन स्वामियों के लिए आवश्यक सूचना-MIRZAPUR

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15 वर्ष पुरानी गाड़ियों का कराना होगा पुन: पंजीयन नहीं तो चेकिंग में पकड़े जाने पर देने होंगे ₹4000 का जुर्माना ।एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन रवि कान्त शुक्ला ने बताया कि जिन प्राइवेट गाड़ियों के 15 साल हो चुके हैं वे तुरंत आरटीओ ऑफिस में आकर अपने दोपहिया और चार पहिया वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन करा लें ऐसा न कराने पर वाहन के मालिक को ₹4000 जुर्माना देने होंगे।एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन मिर्जापुर रवि कान्त शुक्ला ने बताया कि जल्दी ही ऐसे वाहनों की धरपकड़ शुरू की जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुए 15 साल हो गया और उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।