आज दिनांक 5/12/ 2019 को बीएलजे ग्राउंड महुवारिया मिर्जापुर में आयोजित मंडल स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में हरिद्वार से आए धीरज मिश्रा ने बताया कि राम कुमार पाल ग्राम उद्योग के तरफ से हरिद्वार की प्रसिद्ध खादी की सामग्री जिसमें सभी प्रकार के कोट बच्चों के लिए बड़ों के लिए सदरी आदि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ।धीरज मिश्रा ने बताया कि सामान्य बाजारों की तुलना में मेले के अंदर हम लोग के द्वारा 25 पर्सेंट की छूट दी जा रही है।मंडल स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में जिलाधिकारी मिर्जापुर के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना के अंतर्गत कराने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 20 – 20 कार्ड वितरण के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित बालिका आशीर्वाद योजना के पंजीकृत 6 लाभार्थियों को 25000 – 25000 का सावधि जमा कार्ड वितरित किया गया। जिसमें मुख्य रुप से आरके पाठक सहायक श्रम आयुक्त मिर्जापुर निमिष कुमार पांडे श्रम प्रवर्तन अधिकारी मिर्जापुर तथा श्रम विभाग के कर्मचारी गण उपस्थित रहे सहायक श्रम आयुक्त मिर्जापुर द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू कामगार स्ट्रीट वेंडर मिड डे मील श्रमिक सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, मोची ,रिक्शा चालक ,मनरेगा श्रमिक ,भूमिहीन मजदूर ,मजदूर ,कृषि श्रमिक ,मछली पालन में लगे श्रमिक ,बीड़ी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, चमड़ा श्रमिक आदि इसी तरह के श्रमिकों का पेंशन सप्ताह दिनांक 30 /11/ 2019 से दिनांक 6/12/ 2019 तक के माध्यम से शतप्रतिशत पंजीयन कराते हुए पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु के श्रमिक आवर्त होते हैं इस योजना में ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी मासिक आय रु 15000 या उससे कम हो । पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना कर्मचारी राज्य बीमा योजना अथवा कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आवर्त ना हो तथा आयकर दाता ना हो ऐसे सभी श्रमिकों का पेंशन का लाभ दिए जाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीयन किया जाना है शुल्क के रूप में ₹55 से लेकर ₹200 तक निर्धारित की गई है ।जो उम्र के हिसाब से निर्धारित है ।इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम ₹3000 प्रतिमाह दिया जाना है। चर्चा में लघु व्यापारियों हेतु संचालित नेशनल पेंशन योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया कि यह योजना 22 जुलाई 2019 से प्रारंभ की गई है योजना के अंतर्गत ऐसे लघु व्यापारी ,खुदरा व्यापारी ,दुकानदार ,स्वरोजगार व्यक्ति ,राइस मिल मालिक, तेल मिल मालिक ,कारखाना मालिक ,कमीशन एजेंट ,रियल एस्टेट ब्रोकर ,छोटे होटल रेस्टोरेंट मालिक आदि आवर्त हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर डेढ़ करोड़ अथवा कम हो। आयकर दाता ना हो 18 से 40 वर्ष की उम्र हो केंद्र सरकार द्वारा अंशदाई राष्ट्रीय पेंशन योजना या कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1948 के आधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में आठ साबित ना हो मासिक शुल्क के रूप में ₹55 से लेकर ₹200 तक उम्र के हिसाब से निर्धारित की गई है उक्त सभी पंजीकृत लघु व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम ₹3000 प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान किया गया है उक्त दोनों योजनाओं में अंशदान 18 से 40 वर्ष तक की आयु के ही लाभार्थियों का लिया जाना है बीच में लाभार्थी कभी भी योजना का परित्याग कर सकता है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई धनराशि एवं उस पर निर्धारित साधारण ब्याज उसके खाते में वापस किए जाने का प्रावधान है उक्त दोनों योजनाओं में उत्तराधिकारी के रूप में पति अथवा पत्नी ही प्रावधान इस हैं पेंशन पाने वाले लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को 50% धनराशि भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
मंडल स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मेले में खादी सदरी की धूम -MIRZAPUR
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