समाचारदहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने केआरोपी(पति)को सुनाई सजा

दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने केआरोपी(पति)को सुनाई सजा

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, जिससे आजिज़ होकर पीड़िता द्वारा आग लगाकर मृत्यु कारित करने के आरोपी(पति) को न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹15000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई—
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, जिससे आजिज़ होकर पीड़िता द्वारा मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर मृत्यु कारित करने के आरोपी(पति) को न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹15000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
दिनांक 24.05.2015 को थाना जमालपुर पर एक महिला की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तगण जीत बहादुर राय पुत्र कल्लू सिंह निवासी हरिहरपुर थाना जमालपुर मीरजापुर के विरुद्ध, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, जिससे आजिज़ होकर पीड़िता द्वारा मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर मृत्यु कारित करने के संबंध में थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-1139/2015 धारा 498ए,306 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 16.06.2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ परवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 05.03.2021 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹15000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं