59 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश, निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर सख्त हुए एसडीएम सदर

मिर्जापुर। आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के बीच एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ (BLO) पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि 396-मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र में 35 तथा 397-मझावां विधानसभा क्षेत्र में 24 बीएलओ द्वारा अब तक निर्वाचन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें समय पर कार्य आरंभ करना था।

एसडीएम सदर ने इस गंभीर लापरवाही पर नाराज़गी जताते हुए संबंधित बीएलओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने तहसीलदार सदर डॉ. विशाल कुमार शर्मा को निर्देशित किया है कि यदि सभी अनुपस्थित बीएलओ 24 घंटे के भीतर अपना कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए।

आदेश जारी होते ही अनुपस्थित बीएलओ में हड़कंप मच गया है। एसडीएम सदर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में उदासीनता किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत कार्रवाई होगी। इस धारा के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में लापरवाही, उदासीनता या कार्य से इंकार करना घोर दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना एवं दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि यह कार्यवाही जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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