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64 वाहनों को बिना परिवहन प्रपत्र / ISTP / ओवरलोड परिवहन के जुर्म में पकड़ा गया

*अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में उप खनिजों का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की की गई औचक जांच*

मीरजापुर 13 जुलाई 2023- जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0/ प्रभारी अधिकारी (खनिज) शिव प्रताप शुक्ल के नेतृत्व में ज्येष्ठ खान अधिकारी, मीरजापुर, खान निरीक्षक, मीरजापुर एवं प्रवर्तन टीम, खनिज विभाग, मीरजापुर द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2023 से

दिनांक 12 जुलाई 2023 के प्रातः तक उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जाँच की गयी। जाँच के दौरान बिना परिवहन प्रपत्र / ISTP / ओवरलोड खनिजों का परिवहन करने वाले 01 वाहनों को थाना – अदलहाट में, 06 वाहनों को थाना – अहरौरा में 13 वाहनों को पुलिस चौकी – कजरहट में, 01 वाहनों को पुलिस थाना पड़री 01 वाहन को पुलिस चौकी-बरकछाँ, एवं 04 वाहनों को थाना – हलिया में कुल 26 वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में दिये गया तथा 38 वाहनों को mCheck App द्वारा खनिज का बिना परिवहन प्रपत्र / ISTP / ओवरलोड परिवहन करने पर ऑनलाइन चालान किया गया। इस प्रकार कुल 64 वाहनों को बिना परिवहन प्रपत्र / ISTP / ओवरलोड परिवहन के जुर्म में पकड़ा गया। उपरोक्त

वाहनों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य एवं आरोपित शास्ति की वसूली के अतिरिक्त उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले खनन पट्टाधारकों से भी प्रति वाहन रु0 25000.00 शास्ति की वसूली हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त वाहनों से खनन

विभाग, वाणिज्यकर विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा लगभग रू0 82.50 लाख के राजस्व क्षतिपूर्ति / जुर्माना की वसूली की जायेगी। जनपद में अवैध परिवहन / ओवर लोड पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

तो वहीं इस घटना के बाद तमाम ट्रक मालिकों का दावा है कि आईएसटीपी की आवश्यकता उन ट्रक को होती है जो उत्तर प्रदेश में माल अनलोड कर रहे होते हैं ऐसे परिवहन करने वाले ट्रकों को आईएसटीपी की आवश्यकता नहीं होती है जो मध्यप्रदेश से या गैर प्रदेशों से माल लादकर उत्तर प्रदेश के बाहर परिवहन कर रहे होते हैं ।
सीधे तौर पर ऐसे व्यापारियों ने खनिज विभाग के द्वारा कार्यवाही का विरोध दर्ज करते हुए न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है ।
जिन ट्रक मालिकों के ट्रक को आईएसटीपी ना होने के जुर्म में गाड़ियां थानों पर या चौकियों पर खनिज विभाग के द्वारा सुपुर्द किया गया है उनमें से ज्यादा ट्रक मालिकों ने बताया कि आईएसटीपी की जरूरत उन गाड़ियों को पड़ती है जो अन्य प्रदेश से माल लादकर उत्तर प्रदेश में या जनपद मिर्जापुर में ही खाली कर रहे होते हैं।

जबकि मिर्जापुर खान अधिकारी ने उपरोक्त प्रकरण पर बताया कि ऐसे ट्रक जो खनिज संपदा परिवहन कर रहे हैं और बिना आईएसटीपी के परिवहन करते पकड़े जाते है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।

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