6802 निजी वाहनों का पंजीयन निरस्त- मिर्जापुर

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वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
मिर्जापुर परिवहन अधिकारी रवि कांत शुक्ला ने बताया कि वर्ष 1980 से वर्ष 2000 के बीच में खरीदे गये 6802 निजी वाहनों के पंजीयन चिन्ह किये गये निलम्बित।
कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा वर्ष 1980 से वर्ष 2000 के मध्य खरीदें गये 5892 निजी वाहनों के पंजीयन की अवधि 15 पूर्ण होने के बाद भी पंजीयन का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण उनका पंजीयन चिन्ह निलम्बित कर दिया गया । 6 महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात पंजीकृत वाहनों का पजीयन निरस्त कर दिया जायेगा । कोई भी निजी प्रथम वार में 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस अवधि के पश्चात 5 वर्ष के लिए वाहन का पुर्नपंजीयन किया जाता है । वाहन स्वामी द्वारा ऐसा न कराये जाने पर गाड़ी बिना पंजीयन के मानी जाती है और वाहन चेकिंग के समय अधिकारी के द्वारा रू 0 5000 / – का जुर्माना वाहन स्वामी पर आरोपित किया जाता है । अतः ऐसे वाहन स्वामी जिनके निजी वाहन की अवधि 15 हो चुकी हो वे जुर्माने से एवं पंजीयन निरस्त होने से बचने के लिए अपने वाहन का पुर्नपंजीयन संभागीय परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर अवश्य करा लें । संभागीय परिवहन कार्यालय मैं पुनर पंजीयन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । कार्यालय में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर , इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन ) से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है ।