समाचारE-way bill किन व्यापारियों के लिए आवश्यक- श्याम सुंदर तिवारी

E-way bill किन व्यापारियों के लिए आवश्यक- श्याम सुंदर तिवारी

मिर्ज़ापुर दिनांक 16/08/2017 को कमिशनर वाणिज्य कर SIB के नेतृत्व में अधिकारीयों का जत्था मिर्ज़ापुर नगर के मुख्य बाजारों में जाकर दुकानदारों के बीच E-way bill डाऊनलोड वास्ते रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया को ज्वाइन कमिशनर SIB एस.एन.तिवारी द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया गया ।अधिकारीयों की इस टीम को मुख्य रूप से कपड़ा व्यवसायियों के यंहा ज्यादा देखा गया ।जिसमे मुख्यरूप से संगमुहाल ,वासलीगंज ,घण्टाघर ,व् पक्केघाट क्षेत्रों में भ्रमण कर व्यापारियों को बताया गया की E-way bill किस तरीके से लागू किये गए है तथा किन किन व्यापारियों के लिए आवश्यक है —
(1) उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से प्रदेश के भीतर 5000 रू या इससे ज्यादा के मूल्य के कर योग्य माल का परिवहन किये जाने की दशा में E-way bill 1 साथ रखना होगा ।लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु निजी वाहन से व्यक्तिगत सामान के रूप में या किसी सार्वजनिक यात्री परिवहन के माध्यम से 50000 रू. से कम मूल्य के माल का परिवहन करता है तो उसे E-way bill 1 की आवश्यकता नही होगी ।
(2)ऐसे व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के भीतर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बहार किसी स्थान तक 1 लाख रु.या उससे अधिक मूल्य के सुपाड़ी, लोहा तथा इस्पात ,सभी प्रकार के खाद व् वनस्पति घी आदि का परिवहन करते है या भण्डारण करते है तो ऐसे व्यापारियों से अपेक्षा की जाती है की वे E-way bill 2 अपने पास रखें।
(3)ऐसे व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के भीतर E कामर्स ऑपरेटर या उनके द्वारा अधिकृत परिवहकों/कोरियर अभकर्ताओं के द्वारा माल का परिवहन किये जाने की दशा में राज्य के भीतर माल का परिवहन किये जाने अथवा भण्डारण किये जाने के दौरान ऐसे माल के साथ E-way bill 03 रखा जाना आवश्यक है ।
अधिकारीयों के द्वारा डोर टू डोर E-way बिल की जानकारी दिए जाने से व्यापारी राहत महसूस करते देखे गए ।

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