मीरजापुर 7 मई 2018 ( अपर जिला मजिस्ट्रेट राजित राम प्रजापति) ने जनपद में धरना/ प्रदर्शन/ सभा, इदुल फीतर तथा विभिन्न परीक्षाएं आदि का देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंर्तगत नीहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7-5-2018 से 6-7-2018 तक सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 लगा दिया है। उन्हाने कहा इस आदेश में वर्णित किसी भी अंश के प्रतिबन्धो का उल्लघन करने वालो के विरूद्ध धारा 188 आई0पी0सी के अंर्तगत दण्डनीय अपराध मानते हुए कडी कार्यवाही की जायेगी।
जनपद में धारा 144 लागू-MIRZAPUR
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