वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
होम आइसोलेशन में रहेगें बिना लक्षण वाले मरीज
होग आइसोलेशन के दौरान रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन
के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य
मीरजापुर 21जुलाई,( जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के दृष्टिगत जानकारी देते हुये बताया कि कोविड-19 के लक्षण रहित संक्रममित लोगों को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अधीन शर्तो के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति दी जायेगी। होम आइसोलेशल के दौरान रोगी और उसमे परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार होम आइसोलेशन के दौरान उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को लक्षण रहित रोगी के रूप में चिन्हित किया गया हो तथा ऐसे रोगी के निवास पर स्वय को आइसोलेट करने एवं परिजनों को क्वारंटीन करने की सुविधा उपलब्ध हो, घर में कम से दो शौचालय होने चाहिए। यह भी बताया कि ऐसे रोगी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश एच0आई0वी0/अंग प्रत्यारोपित, कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले कमजोर है उन्हें होम आइसोलेशन के लिये पात्र नहीं किया जाएगा। चौबीस घंटें रेगी की देख-रेख करने के लिये एक देख-भाल करने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो, सम्पूर्ण आइसोलेशन अवधि के दौरान देख-भाल करने वाले व्यक्ति एवं सम्बंधित चिकित्सालय के मध्य सम्पर्क बनाये रखना अनिवार्य होगा। देख-भाल करने वाले व्यक्ति एवं रेगी के नजदीकी सम्पर्को को प्रोटोकाल एवं उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हाइड््राक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफाइलेक्सिस लेना अनिवार्य होगा। यह भी कहा कि अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा इस ऐप को ब्लू-टूथ एवं वाई-फाई के माध्यम से सदैव सक्रिय रखना होगा। इसके साथ ही दिन में दो बार इस एप में सूचना को अपडेड करना होगा। स्मार्ट फोन न होने की दशा में रोगी के द्वारा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर अपने स्वास्थ्य की स्थिति देनी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किये गये आइसोलेशन एप बवअपक19ण्पदध्बवअपक19ण्ंचा को मरीज को अपने स्मअर् फोन पर डाउनलाड करना होगा। रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्वों को स्वीकार करना होगा तथा सम्बन्धित जनपद के जिला सर्विलांस अधिकारी को इसकी नियमित सूचना उपलब्ध करानी होगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले लद्वाणविहीन कोविड धनात्मक मरीजों को एक किट क्रय कर अपने पास रखनी होगी, जिसमे पल्स आक्सीमीटर, थर्मोमीटर, मास्क, ग्लब्स, सोडियएम हाइपोक्लोराइट, साल्यूशन एवं प्रतिरोधक क्षमता बढाने वाली वस्तुएं सम्मिलित होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि रोगी को सेल्फ आइसोलेशन हेतु एक अण्टरटेकिंग देनी हो तथा क्वारन्टीन गाइड लाइन का पूर्णतयाः अनुपालन करना होगा।
यह भी बताया कि रोगी की देखभाल करने वाला व्यक्ति नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का भी अनुश्रवण करेगा, किसी गम्भीर लक्षण यथा- सांस लेने में कठिनाई, शरीर में आक्सीजन की संतृप्ता में कमी, सीने में लगातार दर्द, मानसिक भ्रम की स्थिति अथवा सचेत होने में असमर्थता, बोलने में समस्या व चेहरे या किसी अंग में कमजोरी तथा होठों व चेहरे पर नीलापन महसूस होने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता हेतु जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों व नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया जाए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य पदाधिकारियों की भूमिका के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि जनपदीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों द्वारा होम आइसोलेशन में रखे गये सभी कोविड संक्रमित रोगियों का अनुश्रवण किया जाएगा तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति का अनुश्रवण फील्ड स्टाफ/सर्विलांस टीम के साथ-साथ एकीकृत कोविड कमाण्ड व कंट््रोल सेंन्टर के द्वारा किया जाएगा तथा शरीर का तापमान पल्स रेट एवं आक्सीजन संतृप्ता को रिकार्ड किया जाएगा, होम आइसोलेशन में रखे गये रोगी का विवरण नियमित रूप से कोविड पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा इस अपडेशन का अनुश्रवण किया जायेगा। होम आइसोलेशन के प्रोटोकाल का उल्लंघन करने अथवा उपचार की आवश्यकता की स्थिति रोगी को शिफं्ट करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा तत्काल निर्णंय लिया जाएगा तथा सभी परिजनों व नजदीकी सम्पर्को का अनुश्रवण व टेंस्टिग किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों का होम आइसोलेशन कोविड धनात्मक होने के 10 दिनों पश्चात तथा पिछले तीन दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में समाप्त माना जायेगा। इसके पश्चात अगले सात दिनों तक रोगी घर पर ही रहकर अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करना होगा, होम आइसोलेशन के समाप्ति पर टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।