वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर,
धारा -144 लागू ,
जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटले ने वर्तमान में नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण के उपायों के रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेसिग एवं अन्य उपाय लागू करने करने हेतु जनपद में धारा -144 लागू कर दिया गया है । जिला मजिस्टेट ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश सम्पूर्ण मीरजापुर क्षेत्र में दिनांक 17 अगस्त 2020 से लोगू होकर 16 सितम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगा इस आदेश में वर्णित प्रतिबन्धे की अवहेलना पर भारतीय दण्डविधान की धारा -188 के अन्तर्गत इण्डनीय अपराध होगा ।