सड़क सुरक्षा सप्ताह द्वितीय के दौरान परिचालकों को यातायात नियमों की दी गयी जानकारी -MIRZAPUR

47

VIRENDRA GUPTA MIRZAPUR 9453821310- आज दिनांक 11.10.2020 को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा सप्ताह द्वितीय के दौरान यातायात प्रभारी मीरजापुर द्वारा रोडवेज परिसर में बसों के चालकों एवं परिचालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी । वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जारी संक्रमण कोविड-19 के दृष्टिगत मॉस्क धारण करने व समय-समय पर सेनेटाइज करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । सड़क पर आने-जाने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा के साधनों, तरीकों और आवश्यकताओं के बारे में भी बताया गया तथा उन्हें सड़क पर कहीं भी ड्राइविंग करते समय हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए कहा गया । उक्त कार्यक्रम के उपरान्त राबर्ट्सगंज तिराहे पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर स्टीकर भी लगावाये गये ताकि रात्रि एवं कोहरे के समय होने वाले हादसों से बचा जा सके ।
उक्त जागरुकता कार्यक्रम के दौरान हरिशंकर पाण्डेय एआरएम परिवहन विभाग, अमरजीत सिंह चौहान प्रभारी यातायात एवं आरक्षीगण दिनेश चौधरी व मोहन कश्यप आदि मौजूद रहे ।
*यातायात प्रभारी द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह द्वितीय के दौरान कहा गया कि “सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा” अर्थात् सावधानी के साथ सड़क नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाए —*
1. यातायात के नियमों का पालन करने और ड्राइविंग के दौरान हेलमेट या सीट बेल्ट अवश्य लगाए ।
2. सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को वाहनों की गति सीमा के बारे में जागरुक किया गया ।
3. नशे की हालत में वाहन कदापि न चलायें ।
4. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें एवं इअरफोन का उपयोग कदापि न करें ।
5. हमेशा सड़क संकेतो और गतिसीमा के नियमों का पालन करें ।
6. कभी भी यातायात सिग्नल मत तोड़िये भले ही आपको कोई ना देख रहा हो तब भी, हमेशा याद रखियें की यह आपकी खुद के सुरक्षा के लिए है ।
7. अगर आपकों नीद लग रही हो या चक्कर आ रहा हो तो गाड़ी मत चलाइये, वाहन चलाते समय सतर्क और सुरक्षित रहिए ।