एनडीपीएस एक्ट में कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई

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*जनपद मीरजापुर ।*
दिनांक-10.11.2021
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास एवं ₹10,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई—*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 08.05.2020 को थाना को0कटरा पुलिस द्वारा अभियुक्त पप्पू निवासी कतवारू का पूरा थाना को0कटरा मीरजापुर को नाजायज हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-112/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था ।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 28.06.2020 को मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण में सम्बन्धित साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को आज दिनांक 10.11.2021 को विशेष लोक अभियोजन अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*