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जन्म के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, मिर्जापुर


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बच्चे का जन्म हो, उसी स्थान पर कराये जन्म पंजीकरण

जन्म पंजीकरण कराने में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका -जिलाधिकारी

मीरजापुर 13 मई 2022- जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में बच्चो के जन्म पंजीकरण कराने से सम्बन्धित बैठक आहूत की गयी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक में विभिन्न बिन्दुओ पर चर्चा के उपरान्त जिलाधिकारी ने कहा कि जन्म पंजीकरण प्रत्येक बच्चे का अधिकार है इससे बच्चे की पहचान स्थापित होती है तथा स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि का लाभ पाने में बच्चे के लिये मद्दगार साबित होता है। उन्होने कहा कि रजिस्टार द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि का विधिक प्रमाणन है तथा स्कूल में नामाकंन, राशन कार्डो में शिशु का नाम बढ़ाने आगे चलकर मतदान का अधिकार ड्राविंग लाइसेंस पासपोर्ट व सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओ में प्रवेश व लाभ लेने में मद्दगार साबित होते है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोशिश यह किया जाय कि जिस स्थान पर बच्चे का जन्म हुआ है उसी स्थान/क्षेत्र के रजिस्टार-जन्म मृत्यु के कार्यालय में बच्चे का जन्म पंजीकरण कराया जा सकता हैं। इसके अलावा प्रत्येक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 प्रभारी चिकित्साधिकारी भी यह सुनिश्चित करे कि अस्पतालो में बच्चे के जन्म के तत्काल बाद ही उनका पंजीकरण करा दिया जाय। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद में भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है और जिनका जन्म पंजीकरण अभी तक नही हुआ है ऐसे बच्चो की सूची तैयार कर आशा कार्यकत्रियोद्वारा अस्पताल को उपलब्ध कराया जायेगा तथा जन्म प्रमाण पत्र एकत्रित करते हुये बच्चे के माता पिता या परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराया जायेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो द्वारा जन्म पंजीकरण के बारे में बताया गया कि जन्म का पंजीकरण 21 दिन के अन्दर कराकर निशुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता हैं।जन्म के 21 दिन से 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराने पर 02 रूपया का विलम्ब शुल्क देना होगा तथा जन्म के 30 दिन से एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराने पर शपथ पत्र तथा रूपया 05 विलम्ब शुल्क पर ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व नगरीय क्षेत्र के लिये उप मुख्य चिकित्साधिकरी की लिखित अनुज्ञा पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। 01 वर्ष की अवधि के पश्चात पंजीकरण कराये जाने पर 10 रूपये का विलम्ब शुल्क, शपथ पत्र तथा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा पर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। अस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ राजीव सिंघल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ आलोक कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला अस्पताल डाॅ संजय पाण्डेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ नीलेश, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी अरविन्द कुमार, जिला बेसिक शिक्षा गौतम प्रसाद सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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