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मिर्जापुर में कुख्यात माफिया की ₹ 4.5 करोड़ की अचल सम्पत्ति की गयी कुर्क

मिर्जापुर पुलिस ने बताया कि
*कुख्यात आपराधिक माफिया की अवैध रूप से अर्जित की हुई ₹ 4.5 करोड़ की अचल सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) के तहत की गयी कुर्क —*
उ0प्र0सरकार द्वारा कुख्यात माफियाओं के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की नीति के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश के क्रम में आज दिनांकः02.08.2024 को मीरजापुर पुलिस/प्रशासन द्वारा कुख्यात आपराधिक माफिया (गैंग लीडर) चुन्नू यादव निवासी दुर्गाबाजार थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा आपराधिक माफिया, अवैध व समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित धन से अपनी माता के नाम पर ग्राम डोमरौली के अराजी नं0-138/987 में रकबा 16932 वर्ग फुट जमीन/अचल सम्पत्ति(कीमत करीब ₹ 4.5 करोड़) की रजिस्ट्री करायी गई थी जिसे अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम- गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क की गयी ।
*आपराधिक इतिहास-* (कुख्यात माफिया चुन्नू यादव उपरोक्त)
1. मु0अ0सं0-693/2002 धारा 307 भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
2.मु0अ0सं0-729/2003 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
3.मु0अ0सं0-1047/2005 धारा 307,504,506 भादवि व 5 एक्सप्लोसिव एक्ट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
4.मु0अ0सं0-429/2011 धारा 147,384,452,354,323,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
5.मु0अ0सं0-581/2011 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
6.मु0अ0सं0-704/2012 धारा 307,504,506 भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
7.मु0अ0सं0-830/2014 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
8.मु0अ0सं0-1240/2016 धारा 10 उ0प्र0गुण्डा अधिनियम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
9.मु0अ0सं0112/2022 धारा 147,148,149,302,323,427,308,34 भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
10.मु0अ0सं0-210/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
11.एचएस नं0-52ए थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
12.गैंग संख्या-डी 24/22 थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।

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