
मीरजापुर 12 अगस्त 2025- जिन किसानों ने अपनी के0सी0सी0 नहीं बनवाया है ऐसे किसान अपने फसलों का बीमा कामन सर्विस सेंटर/जन सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) पर जाकर अधिकतम 14 अगस्त 2025 तक प्रत्येक दशा में करा ले अन्यथा अतिवृष्टि, बाढ़ व अन्य किसी आपदा के कारण नुकसान फसलों का बीमा मुआवजा नहीं ले सकेंगे। प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के तहत बीमा कराने के लिए अपनी खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं स्वाप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र साथ ले जाना होगा। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग एवं बैंकर्स के पदाधिकारियों के साथ बैंठक कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के
प्रीमीयम जमा व अपलोड प्रगति की समीक्षा कर उपरोक्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बैंको के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे के0सी0सी0 धारक कृषको का जिनका खाता विभिन्न बैंको में है वे बैंक प्रबंधक किसानों के खाते से उनके बीमा राशि की धनराशि काटते हुए शत प्रतिशत अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बैंकवार प्रीमीयम काटकर अपलोड करने के प्रगति की समीक्षा के दौरान सबसे खराब वाले बैंको की प्रगति में कोआपरेटिव बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आई0डी0बी0आई0 बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया की अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जिन कृषक उपभोक्ताओं का खाता जिस
भी बैंक में है उनका प्रीमीयम काटते हुए अपलोड करने की कार्यवाही अधिकतम 20 अगस्त 2025 तक शत प्रतिशत करना सुनिश्चित अन्यथा बीमा न होने की दशा में यदि किसी किसान का फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाता है तो सम्बन्धित बैंक को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी तथा उस बैंक से सम्बन्धित किसान को फसल नुकसान का मुआवजा देय होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की बहानेबाजी व लापरवाही बदार्शत नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार रिर्जव बैंक का स्पष्ट निर्देश हैं। फसल नुकसान वाले किसानों का शत प्रतिशत मुआवजा प्रत्येक दशा में मुहैया कराया जाए अतएव बैंकर्स सभी का बीमा राशि काटते हुए अपलोड करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों व ए0आर0 कोआपरेटिव को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन किसानों का के0सी0सी0 नहीं अथवा बैंक में उनका एन0पी0ए0 हो गया है ऐसे कृषको की सूची उप निदेशक कृषि से प्राप्त करते हुए अभियान चलाकर 14 अगस्त 2025 तक जन सेवा केन्द्र के माध्यम से उनका बीमा करवाना सुनिश्चित करे ताकि उन्हें फसल क्षति का मुआवजा मिल सकें। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की भी समीक्षा करते हुए बैंको को प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष स्वीकृति व वितरण के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिन आवेदन पत्रो को बैंको अस्वीकृति/निस्रत किया जा रहा है उसमें स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 अजय कुमार सिंह, भू0/रा0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप निदेशक कृषि विकेश पटेल, संयुक्त आयुक्त उद्योग विरेन्द्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी अवधेश यादव, प्रबंधक लीड बैंक, बीमा कम्पनी के पदाधिकारी सहित सभी खण्ड विकास अधिकारी व बैंकर्स उपस्थित रहें।