एक सितम्बर से चलेगा ‘‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ अभियान
सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन रविकात शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन के निर्देश के क्रम में 01 सितम्बर से {“remix_data”:[],”remix_entry_point”:”challenges”,”source_tags”:[“local”],”origin”:”unknown”,”total_draw_time”:0,”total_draw_actions”:0,”layers_used”:0,”brushes_used”:0,”photos_added”:0,”total_editor_actions”:{},”tools_used”:{},”is_sticker”:false,”edited_since_last_sticker_save”:false,”containsFTESticker”:false,”used_sources”:{“version”:1,”sources”:[{“id”:”281793139058211″,”type”:”ugc”},{“id”:”314096429037211″,”type”:”ugc”}]}}‘‘नो हेल्मेट नो फ्यूल’’ का अभियान पूरे प्रदेश में प्रारम्भ किया जा रहा है, इसी क्रम में मीरजापुर संभाग के सभी जनपदो में भी अभियान चलाये जाने के निर्देश परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के द्वारा दिए गये है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं में दो पहियों वाहन चालक के द्वारा हेल्मेट का प्रयोग न करना एक मुख्य कारण है। यह अभियान जन-सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 द्वारा दोपहिया चालक एवं विलियन हेतु हेलमेट अनिवार्य है तथा धारा 194डी0 इसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति (एस0सी0सी0ए0आर0एस0) द्वारा भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने हेतु राज्यों को निर्देशित किया गया है। ‘‘नो हेल्मेट नो फ्यूल’’ पहल विधि-सम्मत, जनहितकारी तथा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु/गंभीर चोटों को पटाने के उद्देश्य से पूर्णतः औचित्यपूर्ण है। आयुक्त, विन्ध्याचंल मण्डल मीरजापुर के द्वारा भी इस अभियान को प्रभावी ढंग से संभाग के जनपदों में कराये जाने के निर्देश दिये है। समस्त दुपहियों वाहन चालकों से अनुरोध है कि वह हेल्मेट का प्रयोग अवश्यक करें और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेल्मेट का प्रयोग करायें, क्योकि बिना हेल्मेट के पाये जाने पर चालान होने पर रू0 1000/- का जुर्माना देना पडे़गा।
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परीक्षा केन्द्रों के...
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*Mirzapur*
*Water level of Ganga*
*Near Ojhala pull*
Highest recorded flood level(09Sept1978) 80.34M
Maximum Flood Level in (17sep 2024)- 76.530 M
Warning level- 76.724...
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