मिर्जापुर में आवासीय एवं व्यवसायिक भवन का निर्माण कराने वालों के लिए आवश्यक नियम

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ऐसे भवन स्वामी जो जनपद में अपने आवासीय एवं व्यवसायिक भवन का निर्माण करा रहें है आवासीय भवन की लागत रू0-10 लाख से कम है को छोडकर सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन का कराए पंजीयन

मीरजापुर 09 अक्टूबर 2025- सहायक श्रमायुक्त ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसे भवन स्वामी जो जनपद में अपने आवासीय एवं व्यवसायिक भवन का निर्माण करा रहें है तथा उनके आवासीय भवन की लागत रू0-10 लाख से कम है को छोडकर रू0-10 लाख या से अधिक के लागत के भवन का उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन के पंजीयन कराये जाने का प्रावधान है तथा भवन निर्माण के कुल लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में भी जमा कराये जाने के प्रावधान है। उपकर से प्राप्त धनराशि को बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हितलाभ दिया जाता है। समस्त भवन स्वामियों से अपील है कि वर्ष 2009 के पश्चात निर्मित हुये आवासीय/व्यवसायिक भवन, पूर्व में निर्मित या वर्तमान में निर्माणाधीन का उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से अधिष्ठान पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से कराते हुये एक प्रतिशत उपकर धनराशि को मानचित्र स्वीकृति के समय या तत्पश्चात श्रम विभाग में जमा काराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर सूचना श्रम विभाग मीरजापुर को दिया जाना आवश्यक है। लेबर सेस/उपकर न जमा करने की स्थिति में उपकर की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति अर्थ दंड सहित जमा कराये जाने की प्रवधान है जिसके तहत पूर्व में उपकर/लेबर सेस न जमा करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ भू-राजस्व की भांति उपकर वसूल कराये जाने हेतु नोटिस भी श्रम विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। भवन स्वामी अपने पूर्व वर्तमान में निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवन का पंजीयन एवं कुल निर्माणाधीन लागत का एक प्रतिशत लेबर सेस/उपकर की धनराशि बोर्ड के पक्ष में जमा कराते हुये उसकी सूचना श्रम विभाग मीरजापुर में उपलब्ध कराये।