नाबालिक लड़की को छेड़ने के मामले में दर्जी के खिलाफ मिर्जापुर पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही

थाना को0कटरा पुलिस द्वारा 72 घंटे के अन्दर पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में—*

मुख्मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सुरक्षा, महिला शश्क्तिकरण, महिला स्वावलंबन को सुनिश्चित करने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली कटरा में पंजीकृत मु०अ०स०-341/2025 धारा 65(2),75(2),333 बीएनएस व 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त नन्हे कुरैशी निवासी चेतगंज बल्ली का अड्डा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर के विरुद्ध मात्र 72 घंटे के अंदर में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0न्यायालय प्रेषित किया गया है ताकि प्रभावी पैरवी करके अभियुक्त को कठोरतम सजा दिलायी जा सके जिससे समाज में इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्तियों में यह सन्देश जाये कि महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य किये जाने पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी तथा समाज में रहने वाले लोगों/महिलाओं को भयमुक्त वातावरण में सुरक्षित होने का एहसास कराया जा सकें ।
*गिरफ्तारशुदा अभियुक्त—*
नन्हे कुरैशी बल्ली का अड्डा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर ।
*विवेचक—* थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह को0 कटरा जनपद मीरजापुर व सह विवेचक उप निरीक्षक राजकुमार पाण्डेय ।

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