मिर्जापुर में ईट भठें का संचालन करने के लिए जाने महत्वपूर्ण आदेश

विनियमन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही ईट भट्ठा सचांलन के निर्देश

मीरजापुर 30 अक्टूबर 2025- जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वि०/रा० अजय कुमार सिंह, की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी सदर / चुनार/मड़िहान व लालगंज एवं खान अधिकारी मीरजापुर तथा ईट भट्ठा संघ पदाधिकारी अध्यक्ष / महामंत्री / सदस्यगण एवं ईट भट्ठा स्वामियों की बैठक दिनांक 30.10.2025 को जनपद मीरजापुर के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), मीरजापुर द्वारा मुख्यतः भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के शासनादेश दिनांक 26.09.2025 के अनुसार जनपद में संचालित ईट भट्ठा वर्ष 2025-26 (01 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026 तक) में ईट भट्ठों एवं पायों की संख्या के आधार पर विनियमन शुल्क जमा करने के निर्देश ईट भट्टा स्वामियों को दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क अग्रिम रूप से जमा किये जाने के उपरान्त ही ईट भठें का संचालन किया जायेगा। विनियमन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना संचालित ईट भट्ठों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 30.11.2025 तक जमा की गयी विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।

उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का https://registration. vtsdgm.up.in/register पर पंजीयन एवं AIS 140 GPS Device विभागीय पोर्टल से इन्टीग्रेटेड न होने पर दिनांक 15.11.2025 से परिवहन प्रपत्र / रायल्टी जनित नही होगा

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ के पत्र दिनांक 28.10.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपखनिज का परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन https://registration. vtsdgm.up.in/register पर अनिवार्य रूप से दिनांक 15.11.2025 तक करा लिया जाये। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.11.2025 के बाद से उपखनिज परिवहन हेतु प्रपत्र ई एम०एम०-11/ई प्रपत्र सी उन्ही वाहनों के लिए जनित होगा, जिनके AIS 140 GPS Device विभागीय पोर्टल से इन्टीग्रेटेड होंगे। नियमा एवं शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में सम्बन्धित खनन पट्टाधारक/भण्डाणकर्ता / परिवहनकर्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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