
मीरजापुर।
उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मीरजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश पर हिस्ट्रीशीटर व गैंग लीडर राजेश यादव उर्फ कल्लू द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों से अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 27.6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया गया।
यह कार्रवाई थाना विन्ध्याचल में पंजीकृत मु0अ0सं0-218/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई। पुलिस के अनुसार अभियुक्त द्वारा गांजा, हेरोइन सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से अर्जित धन से अपने परिवारजनों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदी गई थीं।
कुर्क की गई संपत्तियों में कंतित क्षेत्र की आवासीय भूमि, कौड़ियारा क्षेत्र की कृषि भूमि तथा कंतित तप्पा छानबे की दान भूमि शामिल है, जिन्हें अभियुक्त की भाभी, बहन, मां और भाई के नाम पर खरीदा गया था। इन सभी संपत्तियों की अनुमानित कीमत 27.6 करोड़ रुपये आंकी गई है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजेश यादव उर्फ कल्लू का
आपराधिक इतिहास लंबा है। उसके खिलाफ विन्ध्याचल थाने में एनडीपीएस एक्ट, हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, एससी/एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में वर्ष 2006 से लेकर 2025 तक कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस व प्रशासन का कहना है कि जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और माफियागिरी के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि
अपराधियों की अवैध कमाई पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।















