
धारा-163 के तहत 27 फरवरी तक सख्ती, मीरजापुर में 05 जिम बंद—जिला मजिस्ट्रेट का आदेश
मीरजापुर, 22 जनवरी 2026।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 जनपद में 27 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के मद्देनज़र अग्रिम आदेश तक जनपद के 05 जिमों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर की आख्या के आधार पर थाना कोतवाली देहात में दर्ज मुकदमों (मु0अ0सं0 32/2026 एवं 33/2026) की विवेचना के दौरान संबंधित जिमों में अवैध गतिविधियां संचालित होने के तथ्य सामने आए। विवेचना में साक्ष्यों के नष्ट होने तथा दो संप्रदायों के बीच साम्प्रदायिक तनाव की आशंका व्यक्त की गई। इसी क्रम में पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है, जबकि विवेचना प्रचलित है
और अन्य लोगों की संलिप्तता की संभावना जताई गई है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने धारा-163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न जिमों की सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है—
केजीएन-1, ऑफिसर्स कॉलोनी महुवरियों
केजीएन-2, नारघाट/कोटघाट
केजीएन-3, बेलतर (ऐक्सिस बैंक के ऊपर), बदली कटरा
आयरन फायर-2, रतनगंज
बी-फिट, नकहरा रोड बथुआ
आदेशानुसार प्रतिबंध अवधि में इन जिमों में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी तथा महिला/पुरुष/बच्चों का प्रवेश पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। जिम परिसर के आसपास भीड़ एकत्रित करने पर रोक रहेगी। जिम संचालक किसी भी दशा में जिम नहीं खोलेंगे। यदि जिम किसी आवासीय भवन में संचालित है, तो भवन स्वामी को निवासरत लोगों के आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी; जिम खोलकर आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने इस अवधि में पड़ने वाले त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।















