मिर्जापुर में हुए मुठभेड़ में दो गो-तस्कर घायल, 6 गोवंश व अवैध असलहे बरामद

मुठभेड़ में दो गो-तस्कर घायल होकर गिरफ्तार, 6 गोवंश व अवैध असलहे बरामद

मीरजापुर। जनपद में अपराध नियंत्रण और गो-तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई के तहत अदलहाट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को पुलिस और गो-तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर तस्कर घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मौके से क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जाए जा रहे 6 गोवंश, एक पिकअप वाहन और अवैध असलहे बरामद किए गए।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में अदलहाट पुलिस टीम सक्रिय थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश को अवैध रूप से बांधकर तस्करी के लिए बिहार के चैनपुर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम हाजीपुर नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया।

पुलिस को देखते ही वाहन सवार तस्करों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस ने संयमित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों तस्करों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोला हरिजन (24 वर्ष) निवासी विसौरा खुर्द थाना अदलहाट और बाबू उर्फ रामजन्म सोनकर (22 वर्ष) निवासी रामपुर ढबही थाना अहरौरा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान इनके पास से 2 अवैध तमंचा (.315 बोर), 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक पिकअप वाहन (UP63BT1047) तथा 6 गोवंश बरामद किए गए।

मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस संबंध में थाना अहरौरा पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरामद पिकअप वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ के साथ उपनिरीक्षक व आरक्षीगण शामिल रहे, जिनकी सक्रियता से यह कार्रवाई सफल हो सकी।

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