विधान परिषद चुनाव: मतदान के लिए रवाना हुईं पोलिंग पार्टियां, डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा

विधान परिषद चुनाव: मतदान के लिए रवाना हुईं पोलिंग पार्टियां, डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा

मीरजापुर में 23 अक्टूबर को होगा खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन का मतदान, सभी मतदेय स्थलों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात

मीरजापुर, 22 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज, महुवरिया से पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने रवानगी स्थल का निरीक्षण कर निर्वाचन तैयारियों का जायजा लिया और मतदान कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया कि वे समय से अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराएं। पोलिंग पार्टियों को मतपत्र, मतपेटी सहित अन्य आवश्यक निर्वाचन सामग्री एवं प्रपत्र उपलब्ध कराकर रवाना किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि खण्ड स्नातक निर्वाचन के लिए जनपद में 30 मतदेय स्थल और 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन के लिए 14 मतदेय स्थल/मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों को सेक्टर बनाया गया है, जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेट और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है।

उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को निर्धारित समय पर मतदान प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश सभी पोलिंग पार्टियों को दिए गए हैं। प्रत्येक मतदेय स्थल पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जो अपनी रिपोर्ट प्रेक्षक को भेजेंगे। मतदान के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल मतदान सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मतदान के लिए पहचान पत्र अनिवार्य

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान से पहले मतदाताओं को अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वह निम्नलिखित में से किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित कर सकता है—

1. आधार कार्ड।
2. ड्राइविंग लाइसेंस।
3. पैन कार्ड।
4. भारतीय पासपोर्ट।
5. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र।
6. सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र।
7. संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक के नियोजित होने वाले शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र।
8. विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।

प्रशासन ने मतदाताओं से निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है।

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