
पाइपलाइन खुदाई में निकले बोल्डर पर दावा करने के लिए एक सप्ताह का मौका
ददरीखुर्द से बेला तक 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की खुदाई में निकले बोल्डर पर राज्य सरकार ने जताया स्वामित्व
मीरजापुर, 22 अक्टूबर। जनपद के मड़िहान तहसील क्षेत्र में ग्राम ददरीखुर्द से बेला तक पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई में निकले बोल्डर के संबंध में प्रशासन ने दावा प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मेसर्स मीरजापुर थर्मल एनर्जी, यू.पी. प्राइवेट लिमिटेड, अडानी कॉरपोरेट हाउस द्वारा ददरीखुर्द से बेला तक लगभग आठ किलोमीटर लंबाई में पाइपलाइन बिछाने के दौरान बोल्डर निकले हैं। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ई) के अंतर्गत इन बोल्डर को उपखनिज घोषित किया गया है, जिन पर राज्य सरकार का स्वामित्व है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का उक्त बोल्डर पर आधिपत्य है, तो वह इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपना दावा खान अधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
निर्धारित समयावधि में दावा प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित बोल्डर का निस्तारण उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा प्रासंगिक शासनादेशों के तहत किया जाएगा।















