आम जन की सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गयी ई-एफआईआर सुविधा
आम नागरिकों तक पुलिस की अधिक पहुँच बनाने व आम नागरिकों की सुविधाओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ई-एफआईआर (e-FIR) की सुविधा प्रारम्भ की गयी है, जिसकी मदद से कोई भी कहीं भी बैठकर अपनी एफआईआर आनलाईन दर्ज करा सकता है। वर्तमान समय में इस सुविधा के अन्तर्गत गम्भीर अपराधों (बलात्कार, हत्या, डकैती आदि) को छोड़कर अन्य अपराधों के लिए मात्र अज्ञात अपराधियों के विरूद्ध ही एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। गम्भीर अपराधों के मामलों में एवं उन मामलों में जिनमें अभियुक्त ज्ञात हैं, की एफआईआर थानों पर ही दर्ज करायी जायेगी। *इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की आफिशियल वेबसाईट https://uppolice.gov.in/ पर जाकर उपर दाहिने तरफ प्रदर्शित हो रहे सिटीजन सर्विस बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात e-FIR बटन पर क्लिक करें। प्रथम बार इस सुविधा के उपयोग हेतु Create citizen login पर क्लिक करके दिये गये फार्म में कुछ जानकारियाँ देनी होंगी तथा यूजर नेम व पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद यूजर नेम व पासवर्ड की सहायता से लाग इन करके इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।*
इस प्रकार से दर्ज करायी गयी एफआईआर की जाँच उत्तर प्रदेश ई-पुलिस द्वारा की जायेगी तथा जाँचोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। केवल वही एफआईआर पंजीकृत समझे जायेंगे, जिन्हें ई-पुलिस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो।
आवेदक द्वारा आनलाईन दर्ज कराये गये एफआईआर के स्वीकृत/अस्वीकृत की सूचना आवेदक को तथ्यों सहित ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। यदि एफआईआर स्वीकृत किया जायेगा तो सम्पूर्ण एफआईआर की प्रति पीडीएफ फारमेट में ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आनलाईन एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदक को हिन्दी भाषा में मंगल फान्ट का प्रयोग करना पड़ेगा अथवा अंग्रेजी में भी आनलाईन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
आशीष तिवारी पुलिस अधीक्षक मीरजापुर महोदय द्वारा आनलाईन दर्ज होने वाले ई-एफआईआर पर भी विशेष बल दिया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में आम नागरिकों को अधिक से अधिक जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। आनलाईन एफआईआर की सुविधा मुख्यतः दिव्यांग, अक्षम, बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष लाभप्रद है, जिसमें उन्हें थाने पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा घर बैठे ही अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही कामकाजी महिलाओं एवं छात्राओं के लिए भी विशेष लाभप्रद है, जिन्हें अपनी बात अथवा समस्या बताने में परेशानी होती है।*
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा व्हाट्स एप के माध्यम से भी एफआईआर लिखवाये जाने की सुविधा प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिए आवेदक को अज्ञात अभियुक्त तथा गैर-संगीन अपराधों में ई-एफआईआर (e-FIR) पंजीकृत कराने के लिए ई-थाना प्रभारी को सम्बोधित करते हुए अपनी शिकायत को सादे कागज में लिखे जिसमें निम्नलिखित जानकारियाँ दिया जाना अनिवार्य है-
1- घटना का विवरण (समय,दिनांक व स्थान सहित),
2- हस्ताक्षर,
3- नाम
4- पता,
5- राज्य,
6- जिला
7- राष्ट्रीयता,
8- आधार कार्ड नम्बर,
9- ई-मेल
10- विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट की प्रथम व आखिरी पृष्ठ एवं वीजा का फोटो।
उक्त समस्त सूचनायें समाहित करते हुये अपना लिखित शिकायत पत्र तथा आधार कार्ड आई.डी. की फोटो निकाल कर व्हाट्सएप नम्बर 9454401003 पर भेज दें। ई-एफआईआर की भाँति ही इस एफआईआर की जाँच उत्तर प्रदेश ई-पुलिस द्वारा की जायेगी तथा जाँचोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। केवल वही एफआईआर पंजीकृत समझे जायेंगे, जिन्हें ई-पुलिस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो।
आवेदक द्वारा आनलाईन दर्ज कराये गये एफआईआर के स्वीकृत/अस्वीकृत की सूचना आवेदक को तथ्यों सहित ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। यदि एफआईआर स्वीकृत किया जायेगा तो सम्पूर्ण एफआईआर की प्रति पीडीएफ फारमेट में ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारीगण एवं समस्त थाना प्रभारियों को इस सम्बन्ध में जन चौपाल के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिकों को जागरूक बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।*