
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत NDPS एक्ट के अभियोग में आरोपी को करायी गयी 08 माह का कारावास व ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना पड़री पर NDPS एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी काशी नाथ दूबे, विवेचक अशोक कुमार यादव व कोर्ट मुहर्रिर मु0आरक्षी सतीश कुमार कुशवाहा तथा पैरोकार मु0आरक्षी आशीष गुप्ता द्वारा प्रभावी
पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय ASJ-IV/EC Act. मीरजापुर द्वारा थाना पड़री पर पंजीकृत मु0अ0सं0-315/15 धारा 8/20 NDPS एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त श्याम लाल पुत्र खुरधन निवासी अघवार थाना पड़री जनपद मीरजापुर, को 08 माह का कारावास व ₹ 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त 01 माह का कारावास की सजा ।