समाचारआवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं तीन दिन के लिए बंद...

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं तीन दिन के लिए बंद -MIRZAPUR

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नोबेल कोरोनावायरस कोविड 19 पूरे देश में महामारी घोषित है |जनपद में धारा 144 सीआरपीसी के आदेश पूर्व से ही निर्गत हैं |जिसमें कोरोना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर निषेद्याज्ञा पूर्व से जारी है |जनपद में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर दिनांक २५,3 , २०२० से २७,3 ,2020 तक प्रतिबंध लगाया जाता है| जनपद वासियों को आदेश दिया जाता है कि मोटरसाइकिल दो पहिया वाहन पर चलाने वाले के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा तथा चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति से अधिक नहीं बैठेंगे किसी भी स्थान पर पांच व्यक्ति से अधिक की भीड़ एकत्रित ना हो निषेधाज्ञा धार्मिक स्थलों पर भी लागू होगा | अति आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पास जारी करा लें वर्तमान परिपेक्ष में सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है |आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने की रहेगी ,यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे |इस दौरान किसी भी सरकारी कर्मी को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी |जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है |इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन रोडवेज सिटी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट बसें टैक्सी या ऑटो रिक्शा आदि के अंतरजातीय वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा| सामग्री आपूर्ति वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे |आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा |बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को पास जारी करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट मिर्जापुर अधिकृत होंगे |आमजन को सूचना एवं सुविधा देने हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर पर संपर्क किया जा सकता है |5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने की पूर्णता मना ही रहेगी| किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक धार्मिक शैक्षणिक खेल संगोष्ठी सम्मेलन धरना आदि का आयोजन निषेध रहेगा साप्ताहिक बाजारों का आयोजन प्रदर्शनी या आदि भी निषेध रहेंगी |उपरोक्त आदेश दिनांक २५,3 ,2020 , 26,3 2020 व 27 तीन 2020 को प्रभावित होगा |उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी|

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