मिर्जापुर, समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4बी (निजी संस्थान), एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 (लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी) के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु “एकमुश्त समाधान योजना” के तृतीय चरण को लागू कर दिया गया है।
समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी० 4बी (निजी संस्थान), एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 (लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी) के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना” के तृतीय चरण में पंजीकरण की अन्तिम तिथि को दिनांक 31.12.2023 से विस्तारित करते हुए दिनांक 16.01.2024 निर्धारित की जाती है। योजना की अन्य सभी नियमएवं शर्ते यथावत रहेंगी।
एकमुश्त समाधान योजना की अन्तिम तिथि को दिनांक 31.12.2023 से विस्तारित करते हुए दिनांक 16.01.2024 निर्धारित की गई
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