*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के गाली-गलौज व मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना विन्ध्याचल पर गाली-गलौज व मारपीट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी- एसपीओ नीरज कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक हरिश्चन्द्र, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव व घनश्याम राय तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी पीयूषकान्त द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-प्रज्ञा सिंह द्वारा थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-41/1995 धारा 323,325,504 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त पप्पू पुत्र स्व0रामकिशुन निवासी बिरोही थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को ₹ 2500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 20 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
गाली-गलौज व मारपीट के आरोपी को करायी गई ₹ 2500/- के अर्थदण्ड
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