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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को करायी गयी 10 वर्ष की कठोर कारावास

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को करायी गयी 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना चुनार पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांकः01.05.2014 को एक व्यक्ति द्वारा थाना चुनार पर नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना चुनार पर मु0अ0सं0-77/2014 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-सनातन कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक अनुज कुमार सिंह, पैरोकार-आरक्षी अजय कुमार व कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी-बिट्टू सिंह व महिला आरक्षी सुनीता द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर(संतोष कुमार त्रिपाठी) द्वारा अभियुक्त सूरज कुमार उर्फ सूरज लाल पुत्र रामप्रसाद उर्फ चिल्लर निवासी मेढ़िया थाना चुनार जनपद मीरजापुर को धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
सूरज कुमार उर्फ सूरज लाल पुत्र रामप्रसाद उर्फ चिल्लर निवासी मेढ़िया थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।

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