मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 1000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित 01 आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 1000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई —*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में, थाना विन्ध्यांचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 22.10.2012 को रामवृक्ष वर्मा (वादी) निवासी रामपुर थाना रामपुर सोनभद्र द्वारा थाना विन्ध्यांचल पर लिखित तहरीर पर थाना विन्ध्यांचल पर मु0अ0सं0-518/12 धारा 147/323/504/325/353/337/307 भादवि व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेंट एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम अमित पण्डा निवासी कस्ब विन्ध्यांचल थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर पंजीकृत किया गया था । जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 25.08.2015 को मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । थाना विन्ध्यांचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप धारा 323/325/353 भादवि में अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 04.06.2022 को मा0न्यायालय स्पोशल जज एस.सी/एस.टी मीरजापुर द्वारा 03 वर्ष कारावास एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।