वीरेंद्र गुप्ता पत्रकार मिर्जापुर 94 53 82 1310,
मिर्जापुर पुलिस ने बताया कि
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नव युवती के साथ दुष्कर्म करने तथा वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 19 हजार रूपये अर्थदंड की सजा हुई है।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नव युवती के साथ दुष्कर्म करने तथा वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 19 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 15.05.2016 को थाना अहरौरा क्षेत्र निवासी वादी के तहरीर के आधार पर विजय विश्वकर्मा उर्फ कल्लु पुत्र मुन्नालाल निवासी बुढ़ादेई खानी टोला थाना अहरौरा मीरजापुर के विरुद्ध, वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने तथा वीडियों बनाकर वायरल करने के संबंध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-396/2016 धारा 328,376 भा0द0वि0 व 66ई आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्त विजय विश्वकर्मा उपरोक्त को दिनांक 15.05.2021 को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 10.06.2016 को मा0 न्यायालय में आरोपप्रत्र प्रेषित किया गया तथा थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यो को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 25.02.2021 को मां0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 19 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।