अवैध प्रपत्र की वैधता समाप्त होने के उपरान्त खनिज का परिवहन पाये जाने पर वाहन स्वामी एवं चालक के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही
सम्बन्धित पट्टा धारक पर भी दर्ज होगा एफ0आई0आर0
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी व खान अधिकारी द्वारा बालू लादकर परिहवन कर रहे ट्रैक्टरो की गयी जाॅच
मीरजापुर 05 मई 2022- जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश के क्रम में जनपद में अवैध परिवहन एवं ओवर लोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, ज्येष्ठ खान अधिकारी एवं खान अधिकारी, मीरजापुर द्वारा गुरुसण्डी-भटौली- कछवाँ मार्ग पर उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान परिवहन प्रपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी 04 ट्रैक्टर ट्राली बालू का परिवहन करते पकड़े गये, जिसमें से 01 ट्रैक्टर ट्राली को गुरुसण्डी पुलिस चैकी, थाना कोतवाली देहात तथा 03 ट्रैक्टरों को थाना कछवों की सुपुर्दगी में दिया गया। पकड़े गये 02 ट्रैक्टरों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नही था। उक्त पकड़े गये वाहन चालकों द्वारा परिवहन प्रपत्र की वैधता समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उपखनिज का परिवहन किया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित खनन पट्टाधारक को खनन पट्टा निरस्तीकरण हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। जनपद में समस्त पट्टाधारकों को भी यह निर्देशित किया गया है कि जिन वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित न हो एवं चालकों के पास ड्राइविंग लाईसेन्स न हो उक्त वाहन को खनिजों के परिवहन हेतु परिवहन प्रपत्र न दिया जाय।
जिलाधिकारी के द्वारा सभी खन्न पट्टा धारको को कड़े निर्देश जारी करते हुये कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के खनिज का परिवहन अथवा परिवहन प्रपत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी खनिज का परिवहन पाये जाने पर वाहन स्वामी / चालक के साथ-साथ सम्बन्धित पट्टाधारक पर भी कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।