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मिर्जापुर में धारा-144 लागू , एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक रहेगा प्रभावी



विभिन्न त्यौहारो के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू

एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक रहेगा प्रभावी -अपर जिला मजिस्ट्रेट

मीरजापुर 01 अक्टूबर 2022- जनपद में विभिन्न त्यौहारो यथा शारदीय नवरात्र, महात्मा गांधी जंयती, दशहरा, दुर्गा पूजा, ई-ए मिलाद, बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैय्या दूज/चित्र गुप्त जंयती, गुरूनानक/कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस डे, गुरू गोविन्द सिंह जंयती एवं विभिन्न परीक्षाओं व धरना प्रदर्शन सभा आदि अवसरो पर सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुये जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 अक्टूबर 2022 से लागू होकर 31 दिसम्बर 2022 तक निषेधाज्ञा पारित किया जाता हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री शिव प्रताप शुक्ल ने अपने आदेश में कहा है कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारदीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इसके किसी भी अंश का उल्लघन करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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