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हत्या के प्रयास करने तथा बलवा कारित करने के मामलें में 05 को 07 वर्ष का कारावास-MIRZAPUR

थाना कोतवाली देहात मे पंजीकृत मु0अ0स0 -619/11 धारा 147,148,149,323,504,506,307 भा0द0वि0, सत्र परीक्षण सख्या 237,238 सन् 2012 के प्रकरण में विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने के फलस्वरुप आज दिनांक -06.12.2019 मुकदमें के प्रत्येक अभियुक्त 1-विरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र शिवचरन तिवारी 2-संजय उर्फ रामकुमार पुत्र शिवचरन तिवारी 3-तीरथराज उर्फ शशि तिवारी पुत्र शिवचरन तिवारी 4-चन्द्रकान्त उर्फ बबुल्ली पुत्र शिवचरन तिवारी 5- अमरेश उर्फ मुन्ना पुत्र अवधनारायण पाण्डेय समस्त निवासीगण लेडू थाना कोतवाली देहात मीरजापुर को धारा 147,148,323/149,307/149 भा0द0वि0 के आरोप मे दोषी पाते हुए में 07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा मां0 अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या -05 मीरजापुर अनिल कुमार यादव प्रथम द्वारा दी गयी।

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