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अर्द्ध निर्मित भवन व कई बाउन्ड्री दीवारों को जे०सी०बी० के द्वारा ध्वस्त कराया गया , अवैध प्लाटिंग करने वालों, में हड़कंप मिर्जापुर



मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण, मीरजापुर
लक्ष्मण दास पुत्र गौरी शंकर निवासी टटहाई रोड, शहर मीरजापुर, नन्द लाल सिंह पुत्र राजाराम सिंह, निवासी- रतनगंज शहर मीरजापुर, सरला देवी पत्नी लक्ष्मण दास, निवासी- टटहाई रोड, शहर मीरजापुर राजेश मिश्रा, चन्दईपुर, त्रिवेणी प्रसाद, चन्दईपुर, हरिशंकर त्रिपाठी तथा स्वामी महाराज वगैरह द्वारा तथा अन्य अज्ञात सहयोगी द्वारा ग्राम / मोहल्ला – चन्दईपुर, परगना कंतित, तहसील सदर स्थित आराजी सं0 1342, 1343/1, 1343/2 आनन्दा चटर्जी स्कूल के सामने पूरब तरफ चन्दईपुर, मीरजापुर पर प्लाटिंग करने व भवनों का निर्माण कार्य करने एवं मीरजापुर- विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण से उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 एवं 15 के अधीन अपेक्षित मानचित्र स्वीकृत कराए बिना स्थल पर प्लाटिंग करते हुए भूखण्डों का विक्रय कर भवनों / बाउण्ड्री का निर्माण किए जाने तथा महायोजना 2011 में स्थल का दर्शित कृषि भू उपयोग के विपरीत स्थल पर आवासीय रूप में भवनों / प्लाटिंग कार्य करने के कारण ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 14.10.2022 को पारित किया गया था। जिसमें यह आदेशित किया गया था कि उक्त अवैध निर्माण को 15 दिवस के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। उक्त नियत तिथि एवं अभी तक स्थल पर किए गए निर्माण को नही हटाने के कारण आज दिनांक 26.11.2022 को मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित तहसील के राजस्व टीम व थाना देहात कोतवाली के पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर 01 अर्द्ध निर्मित भवन व कई बाउन्ड्री दीवारों को जे०सी०बी० के द्वारा ध्वस्त कराया गया एवं अन्य 05 भवनों को सील बन्द किया गया। विकास प्राधिकरण द्वारा आगे भी बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए भवनों का निर्माण / प्लाटिंग कार्यों के विरूद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रहेगी ।

सहायक अभियन्ता मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण,

मीरजापुर ।

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