समाचारअश्लील हरकत व छेड़खानी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनायी...

अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनायी गयी अर्थदण्ड की सजा —*

*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनायी गयी ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना विन्ध्याचल पर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-हेमन्त सिंह, पैरोकार- आरक्षी रवि कुमार व कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी सुनील कृष्ण द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी. मीरजापुर द्वारा थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-206/1994 धारा 354 भादवि में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त श्यामबिहारी निवासी रायपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी,

अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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