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गाली-गलौज के अभियोग से सम्बन्धित 02 आरोपियों, प्रत्येक को करायी गई पन्द्रह-पन्द्रह सौ रुपये के अर्थदण्ड की सजा —

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर मारपीट व गाली-गलौज से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ योगेश कुमार त्रिवेदी, विवेचक- उपनिरीक्षक सुरेश यादव, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी नसीम खान द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, मड़िहान मीरजापुर(प्रीति-II) द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत एनसीआर संख्याः58/2020 धारा 323, 504 भादवि से सम्बंधित दो नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1.रमेश हरिजन पुत्र स्व0तेजू हरिजन, 2.गुड्डी पत्नी रमेश हरिजन निवासीगण लौरिया दाढ़ीराम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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