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गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कारावास एवं ₹ 5000/- अर्थदण्ड की सजा


*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कारावास एवं ₹ 5000/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई —*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में, थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 02 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹ 5,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 02.02.2020 को निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव प्रभारी निरीक्ष थाना अदलहाट द्वारा मु0अ0सं0-27/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट बनाम शहनवाज अहमद पुत्र मल्लू शेख निवासी बड़गवां थाना शहाबगंज चन्दौली पंजीकृत किया गया था । उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 01.06.2020 को मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था । थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अभियुक्त को दिनांक 08.06.2022 को मा0न्यायालय स्पेशल(J) G. Act. मीरजापुर द्वारा 02 वर्ष का कारावास एवं ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
शहनवाज अहमद पुत्र मल्लू शेख निवासी बड़गवां थाना शहाबगंज चन्दौली ।

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