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नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने पर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई- मिर्जापुर



*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 27 हजार का अर्थदण्ड की सजा —*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई । जिसके फलस्वरूप नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 27 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः08.04.2014 को थाना को0कटरा क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी(वादी की) नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई थी । जिसमें थाना को0कटरा पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नामजद अभियुक्त को मा0न्यायालय विशेष न्यायधीश(पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 27 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*अभियुक्त का नाम पता—*
आसिफ खाँ निवासी बड़ी बसही थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
*अभियोग —*
मु0अ0सं0-719/14 धारा 376,506,452 भादवि व 3 /4 पॉक्सो एक्ट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर

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