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नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास की सजा-MIRZAPUR

VIRENDRA GUPTA-

थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0स0 85/2019 धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट सत्र परीक्षण सख्या 21/2019 के प्रकरण में विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों को न्यायलय में समय से प्रस्तुत व जिरह करने के फलस्वरुप मा0 अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मीरजापुर द्वारा आज दिनांक -13.01.2020 मुकदमें के अभियुक्त दुलारे पुत्र अमेरिका बिंद निवासी खकराबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को धारा 376 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास व ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी गयी

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