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मिर्जापुर जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने का और तमाम कार्यों के समय का निर्धारण नए सिरे से किया

वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,

आदेश जनपद में कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत बाजारों के संचालन संबंधी पूर्व में पारित समस्त आदेशों को अपास्त करते हुए वर्तमान में निर्गत शासनादेश संख्या -1755 / 2020 / सीएक्स -3 , दिनांक 14 जुलाई , 2020 के अन्तर्गत जनपद में बाजार संचालन एवं कार्यालय आदि को खोले जाने हेतु निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है : इस अवधि में ( प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक ) जनपद के समस्त शासकीय कार्यालय ( समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर ) बन्द रहेंगे । जनपद में शहरी व ग्रामीण हाट , बाजार , गल्ला मण्डी , व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बिन्दु संख्या -1 में अंतनिर्हित अवधि ( प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक ) में बन्द रहेंगे । शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा । सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार रविवार को ही रखी जाएगी । शनिवार / रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं , उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है । समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं । 3 . इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें IT तथा ( IT Enabled Services ) से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं , चलते रहेंगे । इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प – डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी । 4 . इस अवधि में जनपद में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा – स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों , कोरोना वॉरियर , स्वच्छता – कर्मी व डोर – स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । जनपद में रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा । रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जायेगी । जनपद में मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे । 7 . इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता ( Sanitization ) व स्वच्छ पेयजय आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा । इसमें शामिल सभी अधिकारी / कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे । 8 . जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड -19 / संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे । इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर , अधिकारी , कर्मचारियों को उनके पहचान – पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । 9 . इस अवधि में जनपद में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों का पहचान – पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा । 10 . इस अवधि में जनपद में सभी वृहद निर्माण – कार्य , बड़े पुल एवं सड़के , लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण , सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे । 5 . 6 .जनपद के प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल , मेडिकल कालेज , औद्योगिक प्रतिष्ठान , चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकार्यों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम ( PA System ) द्वारा कोविड -19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा । अपर जिला मजिस्ट्रेट ( वि 0 / रा ) , नगर मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट अपने सहयोगी पुलिस अधिकारियों के साथ अपने – अपने क्षेत्रों में संयुक्त क्षमण करेंगे तथा पुलिस टीमों / यू 0 पी0-112 द्वारा सघन पेट्रोलिंग की जाएगी । जनपद में सब्जी व फलों की सभी मण्डियों व दुकानें यथावत खुली रहेंगी तथा थोक व्यापारियों हेतु पूर्ववत् व्यवस्था संचालित रहेंगी । शासन के पत्र संख्या 66 / 2020 / 1550 ई0-2 / तेरह – 2020-01 / 2020 दिनांक 23.07.2020 के द्वारा आबकारी दुकानों को प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक बन्दी की व्यवस्था से मुक्त किया गया है । तक्रम में समस्त आबकारी दुकानें प्रत्येक दिवस को निर्धारित समय सीमा प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक संचालित की जा सकती हैं । 15 . अपर मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश शासन , कृषि अनुभाग -2 लखनऊ के पत्र संख्या 27 / 2020 / 1722 / 12-2-2020 दिनांक 20 अगस्त , 2020 के क्रम में लाक डाऊन अवधि ( शनिवार , वार ) को खाद , बीज एवं कीटनाशक की दुकाने खुली 14 . रहेगी ।। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा

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