*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप युवती की गला दबाकर हत्या के आरोपी को करायी गयी आजीवन कारावास एवं ₹ 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना लालगंज पर युवती की गला दबाकर हत्या करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0-01 मीरजापुर द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांकः21.03.2022 को एक महिला द्वारा थाना लालगंज पर नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी की पुत्री की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-79/2022 धारा 302,452 भादवि पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत युवती की हत्या सम्बन्धित उपरोक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । लोक अभियोजक-एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक-निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया, पैरोकार-आरक्षी अनिल विश्वकर्मा व कोर्ट मोहर्रिर-मुख्य आरक्षी राजनरायन यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01 मीरजापुर(बलजोर सिंह) द्वारा अभियुक्त नित्यानन्द उर्फ सूरज पुत्र विद्याशंकर निवासी ग्राम कनोखर थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को आजीवन कारावास एवं ₹ 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त सा0कारावास भुगताना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
नित्यानन्द उर्फ सूरज पुत्र विद्याशंकर निवासी ग्राम कनोखर थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
युवती की गला दबाकर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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