शातिर तस्कर ने पुलिस टीम पर चलाई गोली -MIRZAPUR

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*पिकअप वाहन से गो-तस्करी करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा मय कारतूस तथा 07 राशि गोवंश व तस्करी में प्रयुक्त वाहन बरामद—*
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा गो-तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के लिये जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को निर्देश दिये गये है।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांकः31.12.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज-ज्ञानू प्रिया मय पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लालगंज क्षेत्र से पिकअप पर लादकर वध हेतु ले जाये जा रहे गो-तस्कर को रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन से कूद कर दो व्यक्ति भागने का प्रयास किये । थाना लालगंज पुलिस बल द्वारा इन्हे घेरकर पकड़ने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति अन्धेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा तथा दूसरा व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने हेतु अपने पास लिए असलहे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया । पुलिस द्वारा अपना बचाव करते हुए अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया गया । जिसने पूछताछ में अपना नाम पता पप्पू यादव निवासी बैरगाढ़ थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली बताया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया । मौके पर पुलिस द्वारा पिकअप वाहन की तलाशी ली गयी तो तस्करी हेतु क्रूरता पूर्वक बांधकर लादे गये 07 राशि गोवंश(03 राशि गाय व 04 राशि बैल) बरामद हुए । उक्त गिरफ्तारी,बरामदगी व पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-363/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, मु0अ0सं0-364/2022 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0-365/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा फरार अन्य गो-तस्कर की गिरफ्तारी हेतु टीमें प्रयासरत् है । गो-तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्याःUP 64 AT 6683 का वैध कागजाद प्रस्तुत न करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।
*विवरण पूछताछ —*
गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने भाई के साथ मिलकर कई वर्षों से गो-तस्करी का काम करते आ रहा है जो चन्दौली, प्रयागराज, भदोही व वाराणसी आदि जनपदों से गोवंश को कम दाम पर खरीदकर उन्हे पिकअप में लादकर छिपाकर बिहार ले जाकर महंगे दामों पर बेच देते है । बिक्री के पैसों से अपना व परिवार का खर्चा चलाते हुए जीवन यापन करते है । गिरफ्तार अभियुक्त एक पेशेवर एवं शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद सोनभद्र व चन्दौली में गो-तस्करी के कई अभियोग पंजीकृत है तथा चन्दौली के थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गयी है ।
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*आपराधिक इतिहास —*
1. मु0अ0सं0-37/2016 धारा 3/5A/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना घोरावल जनपद सोनभद्र ।
2. मु0अ0सं0-40/2016 धारा 3/5A/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नवगढ जनपद चन्दौली ।
3. मु0अ0सं0-70/2016 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।
4. मु0अ0सं0-133/2016 धारा 3/5A/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।
5. मु0अ0सं0-34/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।
6. मु0अ0सं0-363/2022 धारा 3/5A/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
7. मु0अ0सं0-364/2022 धारा 307 भादवि थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
8. मु0अ0सं0-365/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
*विवरण बरामदगी —*
• 07 राशि गोवंश (03 राशि गाय व 04 राशि बैल)
• गो-तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्याःUP 64 AT 6683.
• एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस ।
*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—*
प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज- ज्ञानू प्रिया मय पुलिस टीम ।