वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति मूल्यांकन द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के अनुसार जिले के कलेक्टर , जहाँ तक सम्भव हो अगस्त के महीने में वार्षिक रूप से विभिन्न भागो में स्थित कषि / अकषिक भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर / प्रति वर्गमीटर गैर वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्गमीटर निर्माण का न्यूनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवनो के प्रति वर्गमीटर न्यूनतम मासिक किराया नियत करेंगे । किन्तु कोविड -19 ( कोरोनो ) महामारी के कारण माह अगस्त 2020 में कार्यवाही पूर्ण न हो पाने के कारण । स्टाम्प सम्पत्ति मूल्यांकन द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के अनुसार जिले के कलेक्टर द्वारा माह 01 अक्टूबर 2020 से जनपद में प्रभावी किये जाने हेतु स्वीकति प्रदान की गयी है । अतः आमजन एवं अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जनपद में स्टाम्प सम्पत्ति मूल्यांकन द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के अनुसार 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावी / लागू की गयी है ।