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हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000.00/- का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई —*


*मीरजापुर पुलिस की पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000.00/- का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई —*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में, थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000.00/- का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 05.12.2016 को थाना विन्ध्याचल क्षेत्रांतर्गत ग्राम दुगरहा निवासी महेन्द्र कुमार माली द्वारा थाना स्थानीय पर नामजद अभियुक्तों को विरूद्ध अपने(वादी) पिता की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 776/16 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था । थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने का दोषी पाया गया । आरोपी को आज दिनांक 23.06.2022 को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /फास्ट ट्रैक कोर्ट-II मीरजापुर द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000.00/- का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

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