मिर्जापुर में हत्या के आरोपी पर रासुका, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

मिर्जापुर में हत्या के आरोपी पर रासुका, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

मीरजापुर, 5 अगस्त। थाना कोतवाली कटरा में पूर्व में दर्ज हत्या के मुकदमे के आरोपी राजेन्द्र सोनकर निवासी देवरी, थाना विंध्याचल के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA/रासुका), 1980 के तहत कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर ने 4 अगस्त 2026 को आरोपी के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश पारित किया है।

पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली कटरा में दर्ज हत्या एवं अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में आरोपी ने जेल से रिहाई के लिए न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी के जमानत पर बाहर आने से लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। इसी के मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत रासुका लगाने का आदेश जारी किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2005 से अब तक हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएलए एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं में कुल आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल रासुका के तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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